आशीष चंचलानी पर गुवाहाटी में दर्ज हुई एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असम और महाराष्ट्र सरकार से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस एफआईआर को लेकर आशीष ने कुछ मांग की थी।
यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकार से जवाब मांगा है। आशीष के खिलाफ इंडियाज गॉट लैंटेट शो पर अश्लीलता को बढ़ावा देने के मामले में गुवाहाटी में एफआईआर को रद्द करने या उसे मुंबई स्थानांतरित करने की मांगी की गई।
एफआईआर के खिलाफ हैं यूट्यूबर
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले पर नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस याचिका को इनफ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया की लंबित याचिका के साथ टैग किया है। इस मामले में चंचलानी को वकील से जमानत मिल चुकी है। इस पर आशीष के वकील ने कहा कि एक विशेष शो को लेकर कई एफआईआर दर्ज करने के वे खिलाफ हैं।
गुवाहाटी में दर्ज हुआ मामला
गुवाहाटी में दर्ज की गई एफआईआर पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है। बता दें गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को एक व्यक्ति की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में समय रैना, रणवीर अल्लाहाबादिया और आशीष चंचलानी के साथ कई अन्य नाम भी शामिल हैं।
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