आगरा के चर्चित आईटी कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानव के सास-ससुर और सालियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के आईटी कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या मामले में सास, ससुर और सालियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। मानव शर्मा की आत्महत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
24 फरवरी की सुबह की थी खुदकुशी
आगरा में डिफेंस काॅलोनी, सदर निवासी मानव शर्मा ने 24 फरवरी की सुबह खुदकुशी की थी। 30 जनवरी 2024 को उनकी शादी बरहन निवासी निकिता शर्मा के साथ हुई थी। 27 फरवरी को मानव के मोबाइल में उनकी बहन आकांक्षा को एक वीडियो मिला था। यह वीडियो मानव ने खुदकुशी से पहले बनाया था।
चैट में था मोहित का जिक्र
पुलिस ने वीडियो को मृत्यु पूर्व बयान मानकर केस दर्ज किया था। निकिता और उसके पिता 28 फरवरी की सुबह से फरार हैं। एसीपी सदर विनायक भोसले ने बताया कि निकिता और मानव के बीच खुदकुशी से पहले भी सुबह 4 बजे तक चैट हुई थी। मानव ने चैट में जिस मोहित नाम के युवक का जिक्र किया था। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया।
नहीं पता था कि निकिता के घर में हुआ है कोई विवाद
उसने पुलिस को बताया कि निकिता से दोस्ती थी। अक्तूबर 2024 तक वह निकिता से बातचीत करता था। उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से उसके घर में कोई विवाद हुआ है। पुलिस ने उससे यह जानने का प्रयास किया कि निकिता कहां मिलेगी। उसने साफ कहा कि उसे कोई जानकारी नहीं है।