इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआरएन अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के हलफनामे को केवल खानापूरी बताते हुए उन्हें 30 मई 2025 को न्यायालय में 11:30 बजे उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआरएन अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के हलफनामे को केवल खानापूरी बताते हुए उन्हें 30 मई 2025 को न्यायालय में 11:30 बजे उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह आदेश बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने डॉ.अरविंद कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल की स्थिति दयनीय है। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
प्रमुख सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक पर्याप्त नहीं है। उन्हें कम से कम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लेना चाहिए। इस दाैरान कोर्ट में हाजिर एसआरएन के प्रमुख अधीक्षक आरबी कमल ने बताया कि सफाई का काम शुरू हो गया है। ट्रॉमा सेंटर के साथ-साथ गैस्ट्रोलॉजी और कॉर्डियोलॉजी आईसीयू में एसी काम करने लगे हैं। दवाओं की खरीद के आदेश भी दिए जा चुके हैं। डॉक्टर समय पर ओपीडी में उपस्थित हो रहे हैं।