इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कांस्टेबल संतोष कुमार पाल का प्रयागराज से विशाखापत्तनम स्थानांतरित किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही संबंधित प्राधिकारी को याची के आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आदेश दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कांस्टेबल संतोष कुमार पाल का प्रयागराज से विशाखापत्तनम स्थानांतरित किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही संबंधित प्राधिकारी को याची के आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकल पीठ ने दिया है।
याची कांस्टेबल प्रयागराज में कार्यरत है और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। स्वरूप रानी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच उनका स्थानांतरण विशाखापत्तनम कर दिया गया। इसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची अधिवक्ता मलिक जुनेद अहमद ने दलील दी कि याची गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उनका इलाज अंतिम चरण में है। ऐसे में उन्हें अपना इलाज कराने के लिए एक साल (2025-26) के लिए प्रयागराज में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।
प्रतिवादी के वकील ने दलील दी कि ट्रांसफर सेवा का एक अनिवार्य हिस्सा है और कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर पोस्टिंग का कोई निहित अधिकार नहीं है। अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद याची की बीमारी और चल रहे इलाज को ध्यान में रखते हुए एक साल बाद याची के स्थानांतरण पर जाने की शर्त पर स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया।
Courtsy amarujala