अतीक अहमद की कुर्क बेनामी संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई। एयरपोर्ट पुलिस ने गौसपुर कटहुला स्थित जमीन के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल, मुकदमा अज्ञात में लिखा गया है।
माफिया अतीक अहमद की कुर्क बेनामी संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई। एयरपोर्ट पुलिस ने गौसपुर कटहुला स्थित जमीन के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल, मुकदमा अज्ञात में लिखा गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता मिली, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक, अतीक पर वर्ष 2000 में धूमनगंज थाने में गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था। इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत दो साल पहले गौसपुर कटहुला में उसकी 12.40 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई थी। बाद में यह संपत्ति कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार में निहित भी हो गई थी।
यह संपत्ति अतीक ने लालापुर निवासी राजमिस्त्री हुबलाल के नाम से खरीदी थी। कुल 16 आराजी वाली इस भूमि का क्षेत्रफल 5.0510 हेक्टेयर है। एयरपोर्ट थाना प्रभारी को इस संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। पिछले दिनों पता चला कि इस संपत्ति के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी गई है।
अराजक तत्वों ने सभी आराजी पर लगा कुर्की आदेश का बोर्ड भी उखाड़ दिया। इस मामले में रविवार को ब्रम्हेश मिश्र, चौकी प्रभारी रहिमाबाद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है।
राजस्व विभाग से कराया गया चिह्नांकन
अतीक की बेनामी संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला संज्ञान में आने के बाद राजस्व विभाग से संबंधित आराजी की जमीनों का चिह्नांकन भी कराया गया। इसके बाद पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग हटवाई थी। मौके पर छोटी-छोटी बाउंड्रीवाल भी बना ली गई थीं, जिन्हें हटवाया गया। साथ ही फिर से कुर्की आदेश का बोर्ड लगवाया गया।
Courtsy amarujala