जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित संगम सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के प्रारंभ में सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, व्यापार मंडल प्रतिनिधियों एवं सिविल डिफेन्स पदाधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (नई दिल्ली) द्वारा खाद्य व्यापारियों के लाइसेंस एवं पंजीकरण की टर्नओवर सीमा में संशोधन किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। नई व्यवस्था के अनुसार खाद्य पंजीकरण की सीमा 1.5 करोड़ रुपये तक, राज्य लाइसेंस 50 करोड़ रुपये तक तथा 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए केंद्रीय लाइसेंस अनिवार्य किया गया है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र ने बाल विकास परियोजना, बेसिक शिक्षा, आबकारी, आपूर्ति एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक माह के भीतर सभी विभागों में संचालित खाद्य व्यवसायों एवं कैण्टीन का पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विभागीय प्रवर्तन कार्य के साथ-साथ जागरूकता अभियान चलाकर आम जनमानस को खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया जाए।
बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, व्यापार मंडल प्रतिनिधि, सिविल डिफेन्स पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
Anveshi India Bureau



