मंगलवार को सिविल वाद कर पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वकील तसनीम अहमदी की ओर से सिलसिलेवार पेश आपत्तियों को हिंदू पक्ष के वादी आशुतोष पांडेय ने दोषपूर्ण बताया। दावा किया कि ट्रायल कोर्ट में शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से दाखिल आपत्तियां न तो हलफनामे से समर्थित हैं और न ही उन पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले मेंं इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही 18 सिविल वादों में से 12 की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई है। शेष छह वादों पर सुनवाई 30 मई को होगी। मंगलवार को सिविल वाद कर पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वकील तसनीम अहमदी की ओर से सिलसिलेवार पेश आपत्तियों को हिंदू पक्ष के वादी आशुतोष पांडेय ने दोषपूर्ण बताया। दावा किया कि ट्रायल कोर्ट में शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से दाखिल आपत्तियां न तो हलफनामे से समर्थित हैं और न ही उन पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 18 सिविल वादों की एक साथ चल रही सुनवाई पर दिन-प्रतिदिन दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से दाखिल वाद समेत छह वादों में अतिरिक्त पक्ष रखने की मांग की है।
हलांकि, हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति की है। कहा है कि सभी मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से मामले को लंबा खिंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, कोर्ट ने सिविल वाद संख्या 04 , 07, 09, 16, 17 और 18 की सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख नियत की है।
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