इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पद सृजित नहीं होने के आधार पर 30 साल बाद कर्मचारी का वेतन नहीं रोक सकते। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मऊ के उस आदेश को रद्द कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पद सृजित नहीं होने के आधार पर 30 साल बाद कर्मचारी का वेतन नहीं रोक सकते। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मऊ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने पद सृजित नहीं होने के आधार पर याची का वेतन रोक दिया था।
मऊ के अलीनगर में गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान मदरसा जामिया आलिया अरबिया अलीनगर में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 27 पद स्वीकृत थे। सभी को वेतन मिल रहा था। बाद में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर शिक्षकों के और पद स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। जांच के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ ने 14 पदों के सृजन की संस्तुति की।
Courtsy amarujala.