यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा व न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने आजमगढ़ निवासी महिला व अन्य की याचिका पर दिया है।
आजमगढ़ के कोतवाली थाने में दर्ज एक एफआईआर के बाद पुलिस की ओर से पूरे परिवार को कथित रूप से परेशान करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। कहा कि एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस विवेचना करे, पूरे परिवार को परेशान नहीं।