जिले के चर्चित तिहरे हत्याकांड के मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी सौरभ चौरसिया उर्फ उस्मान गनी को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने सौरभ ने संपत्ति विवाद को लेकर ससुर, पत्नी और सात साल की बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। छह साल पुराना यह मामला प्रयागराज शहर के करेली इलाके का है।
जिला अदालत ने छह साल पहले पत्नी, ससुर और सात वर्षीय मासूम बेटी की निर्मम हत्या के दोषसिद्ध सौरभ चौरसिया उर्फ उस्मान गनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला जज संतोष राय की अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश दस गवाही, दस्तावेजों पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिया है।
मामला वर्ष 2018 का है। थाना करेली के अहमद रोड स्थित किराए के मकान में रहने वाले सौरभ चौरसिया उर्फ उस्मान गनी ने अपनी पत्नी सलमा, ससुर युनुस खान और सात साल की सौतेली बेटी एना मर्जिया का गला काट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या की एफआइआर सलमा की छोटी बहन शहनाज खान ने दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा था कि सलमा का पहले पति फैजी उर्फ सैयद मुराद अली से आपसी तलाक हुआ था।
छह साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला