इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश काल से ही जिले में कलक्टर अपनी हुकूमत कायम रखने का दावा करते रहे हैं। लेकिन, वह कलक्टर हैं, शूरवीर नहीं…जो स्वतंत्र निगमों या विभागों पर अपना हुक्म चलाएं। डीएम राजस्व को छोड़ किसी अन्य स्वतंत्र विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जांच कराने व निलंबित करने का फरमान नहीं सुना सकते।
हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी : कलक्टर हैं, शूरवीर नहीं…जो स्वतंत्र विभागों पर चलाएं अपना हुक्म
यह तल्ख टिप्पणी कर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने बलिया के विद्युत वितरण खंड द्वितीय में तैनात इलेक्ट्रिशियन दुष्यंत कुमार राय के निलंबन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा सवेतन बहाल कर दिया। साथ ही सरकार से दो हफ्ते मेंं जवाबी हलफनामा तलब किया है।
डीएम के अधिकार क्षेत्र में नहीं है निलंबन
जनप्रतिनिधियों को डीएम के खिलाफ शिकायत का अधिकार
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