इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े लंबित मामलों को मथुरा से हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग में दाखिल याचिका पर विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े लंबित मामलों को मथुरा से हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग में दाखिल याचिका पर विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने विजय सिंह तेवा की स्थानांतरण याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता रीना एन सिंह व अधिवक्ता राणा सिंह ने दलील दी कि मथुरा की जिला अदालत में अभी भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित छह से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण मामला राधा रानी वृषभानु कुमारी वृंदावन की ओर से उनके भक्त अधिवक्ता रीना एन सिंह के माध्यम से मार्च 2024 में दाखिल किया गया था। यह मामला भी मथुरा अदालत में लंबित है।
मथुरा की अदालत में मामलों की धीमी प्रगति और अनियमितताओं के कारण इन मामलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करना न्यायहित में है। ऐसे में इनका शीघ्र निपटारा होना चाहिए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होगी।
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