यह टिप्पणी न्यायामूर्ति संजय कुुमार सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। मामला अलीगढ़ के कवारसी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने 17 जून 2024 को अपने दामाद सलमान के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, सामूहिक दुष्कर्म कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवविवाहिता पत्नी को दोस्तों संग संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के आरोपी पति को जमानत देने से इन्कार कर दिया। कहा कि यह महज दंपती के बीच साधारण वैवाहिक विवाद नहीं, बल्कि एक पत्नी के आत्मसम्मान और गरिमा को चोट पहुंचाने वाला मामला है। पीड़िता शारीरिक चोट के साथ ही ऐसे दर्दनाक अनुभव बर्दाश्त करती है, जो आजीवन उसकी आत्मा को कचोटता रहेगा। लिहाजा, आरोपी को जमानत नहीं दे सकते।
यह टिप्पणी न्यायामूर्ति संजय कुुमार सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। मामला अलीगढ़ के कवारसी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने 17 जून 2024 को अपने दामाद सलमान के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, सामूहिक दुष्कर्म कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। तहरीर में बताया कि बेटी का निकाह फरवरी 2024 में किया था। निकाह के बाद पता चला कि दामाद वेश्यावृत्ति जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़ा है। निकाह के बाद दामाद ने कभी बेटी से मिलने नहीं दिया।



