Thursday, February 19, 2026
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High Court : श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद में रिकॉल एप्लीकेशन पर फैसला आज, कोर्ट ने सुरक्षित किया है आर्डर

श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद के पक्षकार एवं श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया, न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ के समक्ष मंदिर और मस्जिद पक्ष की तरफ से बहस की गई थी।

मथुराा श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  पिछले बुधवार को हिंदू और मुस्लिम पक्षों  के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। रिकॉल प्रार्थना पत्र पर आज फैसला सुनाया जाएगा।

श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद के पक्षकार एवं श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया, न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ के समक्ष मंदिर और मस्जिद पक्ष की तरफ से बहस की गई थी।  पक्ष ने आर्डर सात रूल 11 के तहत दिए गए प्रार्थना को खारिज कर स्वामित्व से जुड़े 15 सिविल वादों को एक साथ सुने जाने के कोर्ट के निर्णय खिलाफ रीकाल प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

मंदिर पक्ष की तरफ से कहा गया कि रीकाल प्रार्थना पत्र मामले को उलझाए रखने के लिए है। रीकाल प्रार्थना पत्र किसी आदेश को वापस लेने के लिए दी जाती है। अदालत रीकाल प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के बाद सिविल वादों को लेकर वाद बिंदु तय करेगी। मंदिर पक्ष ने वाद बिंदु दे दिए हैं।

हिंदू पक्ष ने सभी विवादों का एकत्रीकरण कर तत्काल वाद बिंदुओं को तय करके सुनवाई की जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने सभी मुकदमों की अलग- अलग सुनवाई करने की मांग कोर्ट से करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इसका फैसला लिया जाएगा।

 

 

Courtsy amarujala.com

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