पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही याची को रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
पूर्व सांसद रेवती रमण ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश और दाखिल चार्जशीट को रद्द करने के साथ ही ट्रायल कोर्ट में चल रही पूरी कार्रवाई को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान रेवती रमण सिंह के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। 25 मई 2024 को करेली थाने के एसआई मनीष कुमार राय ने आईपीसी की धारा 171F, 353, 188 और 147, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा 131 और आपराधिक कानून (संशोधन) एक्ट की धारा 7 में मुकदमा दर्ज कराया था।