Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अहम मामलों में सुनवाई हुई। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में नामजद जफर अली की संपूर्ण कार्रवाई रद्द करने की अर्जी पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है वहीं पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में सांसद इमरान मसूद के खिलाफ सुनवाई टल गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जफर अली की ओर से मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा मामले में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही कर रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक जफर के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है।
संभल में 24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस ने सांसद जिया उर रहमान समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद जफर अली को भी इस मामले में आरोपी बनाते हुए पुलिस ने जेल भेजा था। 24 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने जफर अली को इसी मामले में जमानत दी है। जफर ने मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही रद्द करने की मांग कर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।



