Monday, December 1, 2025
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High Court : संभल हिंसा मामले में जफर अली की अर्जी पर सरकार से जवाब तलब, सांसद इमरान मसूद के खिलाफ सुनवाई टली

Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अहम मामलों में सुनवाई हुई। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में नामजद जफर अली की संपूर्ण कार्रवाई रद्द करने की अर्जी पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है वहीं पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में सांसद इमरान मसूद के खिलाफ सुनवाई टल गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जफर अली की ओर से मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा मामले में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही कर रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक जफर के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है।

संभल में 24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस ने सांसद जिया उर रहमान समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद जफर अली को भी इस मामले में आरोपी बनाते हुए पुलिस ने जेल भेजा था। 24 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने जफर अली को इसी मामले में जमानत दी है। जफर ने मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही रद्द करने की मांग कर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

हाईकोर्ट ने जफर की याचिका को संभल सांसद जिया उर रहमान की याचिका के साथ जोड़ते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब दोनों की याचिका पर एक साथ होगी सुनवाई। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के मामले में सुनवाई टली

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ 2014 लोकसभा चुनाव में दिए गए आपत्ति जनक टिप्पणी मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ में मामले की सुनवाई होनी है। सहारनपुर के कोतवाली थाने में सांसद इमरान मसूद पर मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि 2014 में इमरान मसूद ने एक चुनावी सभा के दौरान बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। इस चुनाव में इमरान मसूद सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी थे। मामले में 21 अक्तूबर 2024 को सहारनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने इमरान मसूद के खिलाफ आरोप तय किया था। इसके खिलाफ इमरान मसूद ने पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की है।

 

 

 

Courtsy amarujala
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