गोरखपुर निवासी डॉ. राहुल नायक ने 17 मई 2024 को राम पांडेय पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि राम पांडेय ने फर्जी तरीके से उनकी डिग्री प्राप्त कर पैथॉलाजी चला रहे थे। आरोपी ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री पर पैथॉलाजी चलाने के मामले में कहा कि एसएसपी गोरखपुर अगली तारीख तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो 11 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने मुकदमों को रद्द करने की राम पांडेय की याचिका पर दिया।
गोरखपुर निवासी डॉ. राहुल नायक ने 17 मई 2024 को राम पांडेय पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि राम पांडेय ने फर्जी तरीके से उनकी डिग्री प्राप्त कर पैथॉलाजी चला रहे थे। आरोपी ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसी मामले में डॉक्टर की तरफ अधिवक्ता अश्विनी कुमार श्रीवास्तव व अभ्युदय मेहरोत्रा ने कैविएट फाइल किया था। दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग का विरोध किया।
बुधवार को अपर शासकीय अधिवक्ता जीपी सिंह ने 07 नवंबर 2024 के आदेश का अनुपालन के लिए सुनवाई को स्थगित करने की प्रार्थना की। इस पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगली तारीख 11 दिसंबर तक आदेश को पालन नहीं हुआ तो एसएसपी और विवेचना अधिकारी अदालत में उपस्थित रहेंगे।
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