अली अहमद पुत्र महताब ग्राम बक्शी मोढ़ा थाना करेली का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन बक्शी मोढ़ा में है, जिस पर अधिवक्ता मो.आसिफ निवासी ग्राम बक्शी मोढ़ा, भूट्टू उर्फ आमिर व उसका भांजा शाहिद एडवोकेट निवासी बेली गांव और रणविजय सिंह एडवोकेट निवासी कालिन्दिपुरम की निगाह है।
कोर्ट रूम में वादकारियों से मारपीट के आरोपी दो अधिवक्ताओं समेत छह पर 15 लाख रंगदारी मांगने में एक और केस दर्ज हुआ है। करेली निवासी किसान का आरोप है कि रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ ने अपने चार अन्य साथियों संग कार में खींचकर उससे 15 लाख रंगदारी मांगी और आठ हजार नकद भी ले लिए। पुश्तैनी जमीन बेचने को राजी ना होने पर मारापीटा और जान बचाकर भागने पर फायरिंग की। उसकी तहरीर पर दोनों अधिवक्ताओं समेत चार नामजद व दो अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है।
अली अहमद पुत्र महताब ग्राम बक्शी मोढ़ा थाना करेली का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन बक्शी मोढ़ा में है, जिस पर अधिवक्ता मो.आसिफ निवासी ग्राम बक्शी मोढ़ा, भूट्टू उर्फ आमिर व उसका भांजा शाहिद एडवोकेट निवासी बेली गांव और रणविजय सिंह एडवोकेट निवासी कालिन्दिपुरम की निगाह है। आरोप है कि उक्त संपत्ति को हड़पने की नीयत से उसे लगातार धमकी दी जा रही थी। 10 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे वीरमपुर मदरसे के मोड़ पर आरोपियों ने चारपहिया वाहन से आकर उसे घेर लिया। गाड़ी से छह लोग उतरे। इनमें से रणविजय सिंह के हाथ में तमंचा था और बाकी लोग हाथ में डंडे लिए थे।