Friday, October 18, 2024
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Prayagraj : अतीक-अशरफ की हत्या के गवाह इंस्पेक्टर राजेश मौर्या के खिलाफ वारंट, गवाही के लिए नहीं हुए हाजिर

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरि ने बताया कि सरकारी कार्य में व्यस्त होने के कारण वह हाजिर नहीं हो सके। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों सनी सिंह, लवलेश तिवारी व अरुण मौर्य चित्रकूट की जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

सुनवाई में पेश न होने के कारण अतीक-अशरफ हत्याकांड के पहले गवाह तत्कालीन थाना प्रभारी धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य के खिलाफ जिला न्यायालय ने जमानती वारंट जारी किया है। अब अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरि ने बताया कि सरकारी कार्य में व्यस्त होने के कारण वह हाजिर नहीं हो सके। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों सनी सिंह, लवलेश तिवारी व अरुण मौर्य चित्रकूट की जिला कारागार में निरुद्ध हैं। एसआईटी ने मामले में आरोप पत्र 13 जुलाई 2023 को दाखिल किया था।

 

 

Courtsy amarujala.com

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