आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम मामला माना। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला अपराध है।
आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम मामला माना। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला अपराध है।
मामला जनपद के सोरांव थाना क्षेत्र है। तीन अक्तूबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए सिर कूंचकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने इसे दुर्लभतम मामला मानते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया। यह फैसला 15 महीने के भीतर सुनाया गया है।
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