प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र के देवघाट झलवा निवासी जमाल मूल रूप से चित्रकूट मऊ के रहने वाले हैं। बताया कि वर्ष 2008 में मऊ कस्बे की रहने वाली स्पृहा उर्फ आयशा के साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया था। शादी से नाराज परिजनों ने दाेनों को घर से निकाल दिया था।
सीएचओ की नौकरी मिलने के बाद एक युवती ने पति से बेवफाई कर बिना तलाक लिए दूसरे युवक से शादी कर ली। इतना ही नहीं जालसाज पत्नी ने नौकरी पाने के दौरान अपने आधारकार्ड व तमाम दस्तावेज से पति का नाम हटा कर अपने पिता का नाम दर्ज कराते हुए खुद को अविवाहित दिखाया। आरोप है कि अदालती आदेश के महीने भर बाद भी पुलिस ने आरोपी सीएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया।
प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र के देवघाट झलवा निवासी जमाल मूल रूप से चित्रकूट मऊ के रहने वाले हैं। बताया कि वर्ष 2008 में मऊ कस्बे की रहने वाली स्पृहा उर्फ आयशा के साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया था। शादी से नाराज परिजनों ने दाेनों को घर से निकाल दिया था। जमाल ने पत्नी के साथ प्रयागराज में रहकर उसे पढ़ाया लिखाया। वर्ष 2022-23 की प्रतियोगी परीक्षा में पत्नी को कौशाम्बी सीएचसी में संविदा पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर (सीएचओ) की नौकरी मिल गई। आरोप है की नौकरी ज्वाइन करने के बाद पत्नी के व्यवहार में तब्दीली आ गई। वह पति से दूरी बनाने लगी।
जमाल के मुताबिक इस दौरान पता चला कि गैर जनपद के एक युवक से उसकी निकटता हो गई। विरोध करने पर उसने बिना तलाक लिए ही उक्त युवक से शादी कर ली और उसी के साथ रहने लगी। जमाल ने बताया कि नौकरी से पहले आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में बतौर पति उसका नाम दर्ज था, लेकिन पत्नी ने उसका नाम हटवा दिया। आरोप है कि अपने पिता का नाम दर्ज करवाते हुए खुद को अविवाहिता बताते हुए उसने नौकरी हासिल की है। पीड़ित ने मामले की शिकायत विभागीय के साथ ही पुलिस अफसरों से की। कोई कार्रवाई न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया।
10 सितंबर को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज ने धूमनगंज कोतवाली पुलिस को आरोपी युवती के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़ित का आरोप है कि महीने भर बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं, धूमनगंज थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। जानकारी होते ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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