Wednesday, December 4, 2024
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SC: CBI की यासीन मलिक के खिलाफ दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही मुकदमा चलाने की मांग, शीर्ष अदालत ने जारी किया नोटिस

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यासीन मलिक और अन्य आरोपियों को 18 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू में चल रहे ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ मामले में सुनवाई कर रही है। सीबीआई  सुरक्षा कारणों से यासीन को जम्मू में पेश करने का विरोध कर रही है। यह पेशी रुबिया अपहरण केस और वायु सेना अधिकारी हत्या केस में होनी है। फिलहाल यासीन तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मलिक और अन्य आरोपियों को 18 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करने की सुविधा पहले से उपलब्ध है। उसे अदालत ले जाने की जरूरत नहीं है। एसजी ने बताया कि तिहाड़ जेल में कोर्ट लगता है, इससे पहले भी कई मामले की सुनवाई होती रही है।
Courtsy amarujala.com
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