नववर्ष की पूर्व संध्या तथा क्रिसमस डे पर शहर के किसी भी होटल, क्लब, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, गार्डेन या स्कूल–कॉलेज के मैदान में यदि संगीत, नृत्य, डीजे या किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम बिना अनुमति आयोजित किया गया तो आयोजक और स्थलस्वामी के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर) ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के करयोग्य मनोरंजन कार्यक्रम के लिए जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। अधिनियम के अनुसार बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर आयोजक को 20,000 रुपये जुर्माना, छह माह तक की कैद, या दोनों का दंड दिया जा सकता है।
अधिकारी ने शहर के सभी संभावित होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, खेल मैदान और शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे कार्यक्रम आयोजित करने से कम से कम 15 दिन पहले सभी अनापत्तियाँ, औपचारिकताएँ और प्रमाण–पत्र विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। आवेदन पोर्टल— up-gst.com/entertainmenttax —पर उपलब्ध है।
ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी अभिलेखों की हार्ड कॉपी सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर कार्य), कमरा संख्या 13, नई बिल्डिंग, महात्मा गांधी पार्क के पास, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज में प्रस्तुत करनी होगी।
अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति कार्यक्रम पाए जाने पर समस्त उत्तरदायित्व आयोजक और स्थलस्वामी का होगा तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी।
Anveshi India Bureau



