न्यायालय ने कहा कि 16 दिसंबर तक निदेशक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर जवाब देंगे अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने प्रदीप कुमार सिंह एवं 15 अन्य और गौरव कुमार की याचिका पर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश बताएं कि चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। न्यायालय ने कहा कि 16 दिसंबर तक निदेशक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर जवाब देंगे अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने प्रदीप कुमार सिंह एवं 15 अन्य और गौरव कुमार की याचिका पर दिया है। याची प्रदीप व गौरव ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
विज्ञपित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। न्यायालय के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई। लेकिन लगभग 307 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके खिलाफ ही उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है।
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