इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को छुट्टी के दिन अंतर धार्मिक जोड़ के लापता होने के मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट बैठी। इस दौरान अकराबाद पुलिस ने जोड़े को कोर्ट में हाजिर किया। कोर्ट ने बरेली एसएसपी को जोड़े की सुरक्षा और सही सलामत बरेली पहुंचना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को छुट्टी के दिन अंतर धार्मिक जोड़ के लापता होने के मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट बैठी। इस दौरान अकराबाद पुलिस ने जोड़े को कोर्ट में हाजिर किया। कोर्ट ने बरेली एसएसपी को जोड़े की सुरक्षा और सही सलामत बरेली पहुंचना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही एसएसपी अलीगढ़ को कहा कि वह अगली तिथि पर मामले की पूरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय व दिवेश चंद्र समंत की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षी करण अर्जी पर दिया।
छुट्टी के दिन शनिवार को कोर्ट ने की सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत में पेश होने के ठीक बाद अंतरधार्मिक जोड़े के कथित तौर पर लापता होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए शनिवार (18 अक्तूबर) को अवकाश के दिन सुनवाई करने का फैसला किया। शुक्रवार को कोर्ट ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर, एसएचओ सिविल लाइन, एसएसपी अलीगढ़, एसएचओ अकराबाद व लड़की के पिता को निर्देश दिया है कि वे दोपहर 12 बजे जोड़े को अदालत में पेश करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याची अधिवक्ता अली बिन सैफ ने दलील दी कि लड़की के नाखुश परिजनों ने बरेली में युवक के खिलाफ झूठे आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे को रद्द करने की मांग में युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
15 अक्तूबर की सुनवाई में लड़की ने पीठ के सामने बयान दिया था कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है। उससे शादी करना चाहती है। सुनवाई के बाद जैसे ही वह कोर्ट के बाहर निकले तो लापता हो गए हैं। उनकी जान को खतरा है। खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि शनिवार को कार्य दिवस नहीं है, फिर भी मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए यह विशेष कोर्ट बुलाई गई है।