मुरादाबाद समाजवादी पार्टी कार्यालय को खाली कराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रशासन की ओर से सपा कार्यालय को चार दिन के भीतर खाली करने के लिए जारी किए गए नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 अक्तूबर 2025 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिंह व न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व जयवीर सिंह यादव की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।
मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित सपा कार्यालय को नगर निगम की नजूल जमीन पर बने होने का दावा करते हुए प्रशासन ने खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दो सप्ताह में कार्यालय खाली करने का आदेश दिया था। प्रशासन का कहना था कि सरकारी संपत्ति को अधिकतम 15 साल तक ही किराया पर दिया जा सकता है। जबकि सपा इसका लगभग 31 वर्षों से प्रयोग कर रही है।
जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय का आवंटन रद्द करते हुए कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। ऐसे में सपा के जिलाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नोटिस को चुनौती दी है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
Courtsy amarujala