Saturday, December 21, 2024
spot_img
HomePrayagrajUP : मासूम साली की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फांसी...

UP : मासूम साली की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फांसी की सजा पाएं जीजा ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकार्ड तलब करने के बाद पीड़ित परिवार का पक्ष रखने के लिए की न्याय मित्र की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार सांगवान और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की अदालत कर रही है।

मासूम साली की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फांसी की सजा पाएं जीजा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। औरैया जिले के इस चर्चित ममाले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी को 9 माह 22 दिन में फांसी और पांच लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकार्ड तलब करने के बाद पीड़ित परिवार का पक्ष रखने के लिए की न्याय मित्र की नियुक्ति करने का आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार सांगवान और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की अदालत कर रही है। मामला औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र का है। तैयापुर गांव निवासी रोहित की शादी फिरोजाबाद के रसूलपुर गांव में हुई थी। उसकी 10 वर्षीय साली बहनोई रोहित के घर आई थी। 29 मई 2023 को रोहित की बहन की शादी थी।

विदाई के बाद 30 मई की रात रोहित ने अपने कमरे में सो रही मासूम साली संग दुष्कर्म करने के बाद गला दबा कर हत्या कर दी थी। पीड़िता के पिता ने अपने दामाद के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पोस्ट मार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने रोहित के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो एक्ट के आधार पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

नौ माह 22 दिन चले ट्रायल के दौरान आरोपी की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ बयान दर्ज कराया। इसके आधार पर जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश ने रोहित को मासूम से दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी और पांच लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दोषी जीजा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख नियत की है।

 

Courtsyamarujala.com

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments