शादी के तीन दिन बाद ही दुल्हन ने पति को जहर देकर मार दिया था। नई नवेली दुल्हन ने नकदी और जेवरात के लिए ये कांड किया और फरार हो गई थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दुल्हन को आजीवन कारावास के साथ 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
आगरा शादी के तीन दिन बाद ही दुल्हन ने पति को जहर देकर मार दिया था। उसके बाद नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखंड के जिला ऊधमसिंह नगर के थाना कुंडा क्षेत्र के गांव बैलजुड़ी निवासी तारा उर्फ रुबीना को दोषी पाया। एडीजे-21 विराट कृष्ण श्रीवास्तव ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
यहां की है घटना
थाना जगदीशपुरा में आवास विकास सेक्टर-4 निवासी मृतक की बहन विशेषा देवी ने 25 मई 2016 को ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था उनके छोटा भाई निर्मल सिंह 21 मई को उत्तराखंड के जिला ऊधमसिंह नगर के थाना कुंडा क्षेत्र के गांव बैलजुड़ी निवासी तारा से विवाह कर उसे घर लेकर आया था। घर में खुशी का माहौल था।