यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। मामला प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन सपा प्रत्याशी रेवती रमण सिंह ने मंत्री नंदी और उनकी पत्नी समेत उनके 14 समर्थकों के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं संग हुई मारपीट मामले में दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। मामला प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन सपा प्रत्याशी रेवती रमण सिंह ने मंत्री नंदी और उनकी पत्नी समेत उनके 14 समर्थकों के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मंत्री, उनकी पत्नी समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर मजिस्ट्रेट की अदालत ने वर्ष 2023 में संज्ञान लिया। इसके खिलाफ दोनों ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसे मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया।
इसके बाद एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने उनकी निगरानी याचिका भी निरस्त कर दी। मंत्री व पूर्व महापौर ने ट्रायल कोर्ट के दोनों आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
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