क्रिकेटर यश दयाल पर गाजियाबाद पुलिस ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया है। इंदिरापुरम निवासी युवती ने पांच वर्ष तक शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बयान दर्ज कराने का नोटिस भेजने के बाद भी क्रिकेटर ने कोई जवाब नहीं दिया था।
रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू (आरसीबी) के खिलाड़ी यश दयाल के खिलाफ सोमवार देर रात पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्रिकेटर पर इंदिरापुरम क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पांच वर्ष तक संबंध में रहकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
मुकदमा दर्ज होने पर गुरुग्राम के क्रिकेटर अवाक हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी यश कर सकते हैं। मामला 21 जून को तब सामने आया जब युवती ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर मामले की शिकायत की थी।
पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 के तहत मुकदमा दर्ज किया
डीसीपी निमिष पाटील ने बताया कि मामले में पुलिस अब कानूनी तरीके से आगे की कार्रवाई करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
21 जून को इंदिरापुरम क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करते हुए क्रिकेटर पर आरोप लगाए थे कि पांच वर्ष तक शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया गया।
‘क्रिकेटर के दो-तीन अन्य युवतियों से भी संबंध थे’
इसके अलावा यह भी आरोप था कि क्रिकेटर के दो-तीन अन्य युवतियों से भी संबंध थे। मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब पीड़िता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया।
इसके बाद 24 जून को इंदिरापुरम पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लिया। 27 जून को पीड़िता ने पुलिस के पास पहुंचकर अपने बयान दर्ज करवाए और अपने पक्ष को साबित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (मोबाइल कॉल, सोशल मीडिया चैट्स के स्क्रीन शॉट, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डिंग व अन्य) भी पुलिस को सौंपे।
28 जून को पुलिस ने क्रिकेटर को तीन दिन में अपने बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन क्रिकेटर की तरफ से बयान दर्ज नहीं करवाए गए।
यश ने ढाई साल में कई लड़कियों से संबंध बनाए
पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया है कि वह यश दयाल को नवंबर-दिसंबर वर्ष 2020 से जानती हैं। सोशल मीडिया पर पहले कनेक्ट हुई थीं। प्रयागराज में ही उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उनकी दोस्ती पिछले करीब पांच साल से है।
वह क्रिकेटर के घर पर कई बार रह चुकी हैं। शादी का आश्वासन देकर यश दयाल और उनका परिवार उम्मीद बांधता रहा। 2022 में यश दयाल गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा थे। टीम चैंपियन बनी थी।
मैं भी उनके परिवार के साथ में फाइनल मैच के दौरान मौजूद थीं। सबकुछ सही ढंग से आगे बढ़ रहा था, लेकिन पिछले ढाई साल में यश दयाल ने कई लड़कियों से संबंध बनाए।
इसके बाद उनके परिवार और दोस्तों ने उनको लेकर कई तरह की बात कहीं है। पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि जब उनके जीवन में यह समस्या सामने आई तब उन्होंने सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दिया।
अपराध साबित होने पर यह है सजा
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 शादी या नौकरी के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाने को अपराध मानती है। इस अपराध के कोर्ट में साबित होने पर आरोपी को 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह धारा महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए बनाई गई है, खासकर उन मामलों में जहां यौन संबंध शादी के झूठे वादे के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।
मैंने भगवान भरोसे छोड़ा अपना न्याय
पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि जब उनके जीवन में यह समस्या सामने आई तब उन्होंने सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दिया। यहां तक कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी यह लिखकर डाला कि उन्हें कार्रवाई में हो रही देरी पर पूरा भरोसा है कि जितना भी समय लग रहा है उन्हें न्याय मिलेगा। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी व महिला आयोग पर भी भरोसा जताया था।