जिला न्यायालय इलाहाबाद ने नाबालिग से दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में आरोपी गुड्डू यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
जिला न्यायालय इलाहाबाद ने नाबालिग से दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में आरोपी गुड्डू यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह फैसला अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सिद्धार्थ कुमार ने दिया। अभियोजन के अनुसार धूमनगंज थाने में 2014 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया था कि गुड्डू यादव ने चाकू से डराकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन के वकील ने दलील दी कि आरोपी ने पीड़ित के साथ ही समाज के विरुद्ध भी एक घिनौना अपराध किया है। ऐसे में अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए।
हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास
जिला न्यायालय ने हत्या मामले के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केएन सिंह व आरोपी वकील की दलीलों को सुनने-साक्ष्यों के अवलोकन के बाद सुनाया है।



