यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने आरके प्रसाद व 12 अन्य सेवानिवृत्त जवानों की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। याची 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। इसलिए रेलवे ने इन्हें पिछले वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि से इन्कार कर दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरपीएफ के जवानों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने से इन्कार करने पर केंद्र सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही रेल मंत्रालय, आरपीएफ महानिदेशक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक व मुख्य लेखा अधिकारी को सेवानिवृत्ति वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि को जोड़ते हुए बकाये की रकम तीन महीने में भुगतान करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने आरके प्रसाद व 12 अन्य सेवानिवृत्त जवानों की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। याची 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। इसलिए रेलवे ने इन्हें पिछले वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि से इन्कार कर दिया था। कहा था कि याची एक जुलाई को सेवा में नहीं थे। वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ केवल सेवा में कार्यरत को ही दिया जा सकता है। इसके खिलाफ याचियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि भले ही कर्मचारी एक जुलाई को सेवा में नहीं थे। लेकिन, वेतन वृद्धि के ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बीते वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि अर्जित की है। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। लिहाजा, याची वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभों के साथ मूल वेतन व पेंशन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली।
Courtsy amarujala.