Allahabad High Court : कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही उनगे सगे भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उनके अधिवक्ता इमरान उल्लाह के अनुसार पूर्व विधायक को सभी मुकदमों में जमानत मिल गई है कल वह संभवत: जेल से बाहर आ सकते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को सपा नेता इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही अब उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इसी मामले में उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला को भी जमानत मिल गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दिया है।




