याचिका में कहा गया है कि उनकी जमीन ग्राम कोटवा, फूलपुर, प्रयागराज में है। जिसमें घर बना है और चहारदीवारी है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर चहारदीवारी पर लाल स्याही से निशान लगा दिया है। साथ ही पश्चिमी हिस्से की चहारदीवारी को तोड़ दिया है। याचियों को कहना है कि लोक निर्माण विभाग की यह कार्रवाई विधि अनुरूप नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण पर रोक लगाने की मांग करते हुए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि पूर्ण जवाब न देने पर कोर्ट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश देने के लिए बाध्य होगी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व मनीष कुमार निगम की खंडपीड ने अभिषेक उपाध्याय व दो अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।