जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कई घंटे तक न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील को सुना। मामले की सुनवाई आज भी जारी रहेगी। पूर्व सांसद के अधिवक्ताओं ने कहा कि राजनैतिक साजिश के तहत धनंजय को फंसाया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में मिली सजा के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट के वकील सुधीर वालिया ने दलील पेश की। कहा कि पूर्व सांसद को राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया है। उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना मकसद है। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। बुधवार को करीब तीन घंटे तक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर वालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद, कार्तिकेय सरन और एसपी सिंह ने धनंजय सिंह का पक्ष रखा।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव एवं अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने अभियोजन का पक्ष रखा। इससे पहले इस मामले में ट्रायल कोर्ट का रिकाॅर्ड पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। पूर्व सांसद ने वकील ने कहा की जिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं वह स्वतंत्र गवाह नहीं है। सरकारी कर्मचारी हैं। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ट्रायल कोर्ट में अपना केस साबित नहीं कर सका।
आज भी जारी रहेगी बहस
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