इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यूपी के प्रमुख सचिव गृह पर 30 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह कार्रवाई गलत तरीके से गुंडा एक्ट लगाने के मामले में की है। मामला फिरोजाबाद जिले से जुड़ा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवारिक विवादों के दर्ज अपराधिक मामले के आधार पर गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही करने पर प्रमुख सचिव गृह पर तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला फिरोजाबाद जिले से जुड़ा है। याची के खिलाफ दो मुकदमे और एक बीट रिपोर्ट दर्ज है। जिसमें संपत्ति विवाद को लेकर एक क्रास केस के अलावा दूसरा केस व्यावसायिक लेनदेन लेकर दर्ज किया गया था।
तीसरी पुलिस की बीट रिपोर्ट है। कोर्ट ने कहा कि लोकशांति के लिए खतरा बन चुके आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती है। गलत तरीके से गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव के किलाफ जुर्माने की कार्रवाई की।
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