इलाहाबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह को बताया गया कि अफजाल अंसारी को मिली सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भी अपील दाखिल की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी तगड़ा झटका लगा है। अफजाल अंसारी के मामले में तीन मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई तकनीकि कारणों से स्थगित होगी। मामले की सुनवाई अब 13 मई को होगी। सुनवाई न हो पाने के कारण अब अफजाल के लोकसभा चुनाव लड़ने पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सपा ने अफजाल को गाजीपुर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए चार साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई। इससे अफजाल की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील पर जल्द सुनवाई का आदेश दिया था। उधर, राज्य सरकार ने भी सजा बढ़ाने की मांग में अपील दाखिल की है।
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