श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में चार जून को सुनवाई होगी। सिविल वादों की पोषणीयता पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में चार जून को सुनवाई होगी। सिविल वादों की पोषणीयता पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया कि उनकी बहस अभी पूरी नहीं हुई है। इस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित किए जाने के बाद चार जून को फिर से सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर चल रही सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत मामले की सुनवाई कर रही थी।
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