कानपुर एमपीएमएलए कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा के खिलाफ कानपुर सीसामऊ के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट का फैसला उनके राजनैतिक भविष्य का फैसला करेगा। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
सात साल की सजा पाए कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अपील पर बुधवार को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की अदालत करेगी।
जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में आठ नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो.एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
तीन जून को कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इरफान व उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ व शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। सजा पर रोक लगाने की माग के साथ इरफान और रिजवान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इरफान का राजनीतिक भविष्य तय करेगी सुनवाई