प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक अहमद की पांच और संपत्तियों की फाइल फिर से खोलने जा रही है। यह संपत्तियां अतीक अहमद की पुश्तैनी नहीं हैं। आपराधिक कृत्यों से अर्जित आय से माफिया ने इन संपत्तियों को खड़ा किया था। इसे पहले गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया था, लेकिन बाद में जांच के बाद अधिकारियों ने इसे अवमुक्त कर दिया था। अब पुलिस इन फाइलों को फिर खोलने जा रही है।
माफिया अतीक अहमद की 40 करोड़ की पांच संपत्तियों की फाइलें फिर से खुल गई हैं। गैंगस्टर में कुर्क की गईं इन संपत्तियों को 2016 में तत्कालीन अफसरों की ओर से अवमुक्त कर दिया गया था। खास बात यह कि उक्त संपत्तियां पुश्तैनी न होकर माफिया ने खुद बनाई थीं। संपत्तियां बनाए जाने के समय माफिया के आय के स्रोत के आधार पर इनकी रिपोर्ट फिर से बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
जिन संपत्तियों की फाइलें खुली हैं उनमें से चार प्रयागराज व एक लखनऊ में स्थित है। 2008 से 2012 तक इन संपत्तियों को अलग-अलग आदेशों के तहत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया था। यानी पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित आय से बनाया गया।
इसके बाद माफिया की ओर से कुर्की की कार्रवाई को चुनौती देते हुए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील की गई। 2016 में इन सभी संपत्तियों को रिलीज कर दिया गया। खास बात यह कि उपरोक्त सभी संपत्तियों में से एक भी अतीक की पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी। उसने 2008 के बाद इन संपत्तियों को अपने नाम कराया था।
किस आधार पर किया गया था अवमुक्त, होगी जांच