बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रहे एक आरोपी इसरार अहमद को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उसने एक दिन पहले ही सीबीआई कोर्ट लखनऊ में आत्मसमर्पण किया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। हत्याकांड के अन्य आरोपियों को 29 मार्च को कोर्ट सजा सुना चुकी है, जिसमें एक को चार साल और छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
19 साल पहले प्रयागराज के बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में सजा के समय ग़ैरहाज़िर रहे आरोपी इसरार अहमद को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने इसरार अहमद पर एक लाख 90 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है।
29 मार्च को इस मामले की सुनवाई के समय आरोपी आबिद,गुल हसन,जावेद,रंजीत पाल ,फरहान और अब्दुल कवि कोर्ट में हाज़िर थे और इन आरोपीयो को कोर्ट ने आजीवन कारावास और भारी जुर्माने से दंडित किया गया था। मामले का अन्य आरोपी इसरार अहमद कोर्ट में हाज़िर नहीं था।
लिहाज़ा कोर्ट ने इसरार अहमद के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिया था और उसके कोर्ट में हाज़िर होने पर उसे सज़ा सुनाने का आदेश दिया। इसरार ने एक अप्रैल को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने उसे जेल भेजते हुए चार अप्रैल को तलब किया था। बृहस्पतिवार को आरोपी इसरार अहमद को कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।
माफिया अतीक पर लगा था हत्या करवाने का आरोप
Courtsyamarujala.com